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कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं…लेकिन कानून लागू करने वालों के लिए भी कानून की सीमा तय है!”

नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट डिजिटल न्यूज़। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रह…

क्राइम अलर्ट डिजिटल न्यूज़ भारत में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 धोखाधड़ी (Cheating) से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को झूठ बोलकर, तथ्य छिपाकर या किसी प्रकार के छल-कपट द्वारा धोखा देकर उसकी संपत्ति, धन या किसी अधिकार का लाभ प्राप्त करता है, तो यह अपराध धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।धारा 318 के तहत केवल झूठ बोलना ही नहीं, बल्कि जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना भी धोखाधड़ी माना गया है। कानून में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जिनमें नकली पहचान बताकर सामान लेना, नकली वस्तु को असली बताकर बेचना, झूठे वादे कर धन प्राप्त करना या किसी संपत्ति को दोबारा बेचकर लाभ कमाना शामिल है।कानून के अनुसार सामान्य धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। वहीं यदि धोखाधड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ की गई हो जिसकी सुरक्षा या हितों की रक्षा करना आरोपी का कानूनी दायित्व था, तो सजा पांच वर्ष तक बढ़ सकती है।इसके अलावा यदि धोखाधड़ी के माध्यम से किसी व्यक्ति से संपत्ति, मूल्यवान दस्तावेज या अन्य कानूनी सुरक्षा से जुड़ी वस्तु प्राप्त की जाती है, तो आरोपी को सात वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि BNS की धारा 318 आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है।प्रस्तुति: Crime Alert Digital Newsप्रस्तुतकर्ता एवं Editor-in-Chief: शब्बीर शेख

मोदी का संदेश — डर के नहीं, हिम्मत के साथ पत्रकारिता करो!” या 🎤 “जो सच से डर जाए, वो मीडिया नहीं… लोकतंत्र की कमजोरी है!”

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